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Delhi में अब लोग खुले आसमान के नीचे रेस्टॉरेंट के भोजन का ले सकेंगे आनंद, MCD की इस नई पॉलिसी से बढ़ेगा पर्यटन
दिल्ली में अब लोग अपने पसंदीदा रेस्टॉरेंट में खुले आसमानों के नीचे भी स्वादिष्ट भोजन का का स्वाद ले पाएंगे. इससे एमसीडी का राजस्व बढ़ेगा. वहीं यहां पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
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Delhi News: दिल्ली (Delhi) में रहने वालों के लिए खुशखबरी है. अब वो अपने पसंदीदा रेस्टॉरेंट में खुले आसमानों के नीचे भी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे. इसके लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने एक नई नीति की शुरुआत की है.
इससे जहां एमसीडी का राजस्व बढ़ेगा, वहीं लोग खुले आसमान के नीचे भोजन के आनंद का सुखद एहसास ले पाएंगे. एमसीडी ने इस दिशा में पहल करते हुए 138 खुले स्थान और रेस्टॉरेंट के 57 छतों को इससे संबंधित अनुमति प्रदान की है.
MCD को लगभग साढ़े 5 करोड़ के राजस्व का फायदा
निगम के मुताबिक, इस नीतिगत फैसले से रेस्टॉरेंट का व्यवसाय करने वालों की बेहतरी के साथ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. एमसीडी की इस पॉलिसी से निगम को 5.44 करोड़ रुपये का राजस्व भी मिला है. एक तरफ जहां इससे एमसीडी को लाभ होगा तो वहीं दूसरी तरफ, इससे पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने की थी शुरुआत
अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टॉरेंट को उनसे सटे खुले स्थानों और छतों पर भोजन परोसने की नीति लागू की थी. उसी के तहत अब एकीकृत निगम ने पूरी दिल्ली के लिए इसे लागू कर दिया है. निगम की इस नीति पर रेस्टॉरेंट मालिकों की भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
हालांकि एमसीडी की इस पॉलिसी के तहत रेस्टॉरेंट और होटल मालिकों के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनके पूरा होने के बाद ही उन्हें खुली जगह में खाना परोसने की अनुमति प्रदान की जाएगी. सबसे पहले तो होटल या रेस्टॉरेंट संचालकों का उस खुली जगह पर कानूनी कब्जा होना अनिवार्य है, जहां वो लोगों को भोजन परोसना चाहते हैं. इसके अलावा उन्हें फायर डिपार्टमेंट से भी इसके लिए एनओसी लेनी होगी. लेकिन अगर खुली जगह 90 स्क्वायर मीटर से कम है और वहां चलने वालों की राह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो उसके लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
200 से 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से मिलेगा लाईसेंस
वहीं अगर बात करें शर्तों की तो खुले में खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं रेस्टॉरेंट और होटल मालिकों को 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से सालाना लाईसेंस दिया जाएगा. हालांकि 4 और उससे ऊपर के स्टार वाले होटलों के लिए ये लाईसेंस फी 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगी.
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