Gurugram Rape Case: गुरुग्राम कोर्ट ने मौत आने तक बलात्कारी बेटे को सुनाई उम्र कैद की सजा, मां के रिश्ते को किया था शर्मशार
Gurugram Rape Case News: गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी बेटे को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की भी सुनाई सजा.
Delhi News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसे जानकर कुछ पलों के लिए आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या सच मे ऐसा हुआ है. बलात्कार के कई मामलों के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बेटा अपनी सगी मां का बलात्कार कर सकता है? आपका जवाब निश्चित ही ना ही होगा, लेकिन ये सच है और ऐसी घिनौनी हरकत को गुरुग्राम में रहने वाले एक कलयुगी बेटे ने अंजाम दिया था. यही नहीं, उसने अपनी मां को इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान तक दे दी.
इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी बेटे पर आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी बेटे को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा भी सुनाई है. ग्रुरुग्राम कोर्ट ने दोषी पाए गए बेटे को मौत होने तक जेल में ही रहने का आदेश दिया है. साथ ही ये भी कहा है कि इस दौरान उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी.
नशे का आदी था कलयुगी बेटा
इस मामले में अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में गुरुग्राम जिले के पटौदी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 25 साल पहले महिला की शादी उसके भाई के साथ हुई थी. शादी के 3 साल बाद पीड़िता के पति का निधन हो गया था. जिसके बाद महिला की जिम्मेदारी भी उसे दे दी गई थी. मृतका का बड़ा बेटा नशे का आदी है और वह परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई-झगड़ा भी करता है. उसे भी एक माह पहले घर से निकाल दिया था.
पिता ने बलात्कार की जताई थी आशंका
आरोपी के पिता ने अंदेशा जाहिर किया था कि महिला के साथ शायद कुछ गलत काम हुआ है, जिसका पता लगाने की उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 व 376(2)(F) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह अदालत में पेश किए. आरोपी पर लगे आरोपों के सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी को मौत होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा.
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