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Delhi Property Tax: दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स समय से भुगतान करने पर मिलेगी 10 फीसद की छूट, जानिए- अंतिम तारीख
दिल्ली नगर निगम ने साल 2022-23 के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है. पहले संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 थी. एकमुश्त भुगतान करने पर 10 फीसदी की छूट भी है.
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Delhi Property News: दिल्ली नगर निगम ने एकीकरण के बाद एक समान संपत्ति कर लागू कर दिया है. पहले दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अलग अलग संपत्ति कर लगाया जाता था. लेकिन एकीकरण के बाद दिल्ली में संपत्ति कर एक समान वसूला जायगा. एक समान संपत्ति कर की नीति 16 जुलाई 2022 से लागू हो गयी है. इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम ने साल 2022-23 के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है. पहले निगम के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 थी. इसके साथ ही संपत्ति कर समय से भुगतान करने पर निगम की ओर से 10 फीसदी की छूट भी दी जा रही है.
संपत्ति कर जमा करने का आखिरी मौका 31 जुलाई
दिल्ली नगर निगम ने फैसला आम नागरिकों की भलाई के लिए लिया है. मंशा ज्यादा से ज्यादा लोगों से समय पर संपत्ति कर जमा कराने की है. दिल्ली नगर निगम की नई एक समान संपत्ति कर नीति लागू करने के बाद छूट दी गई है. ऐसे में अभी तक संपत्ति कर नहीं जमा करनेवालों के पास 30 जुलाई 2022 तक का मौका है. एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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नगर निगम ने की छूट का लाभ उठाने की अपील
नगर निगम ने इस सिलसिले में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं, साथ ही सभी संपत्ति कर कार्यालयों को आदेश से अवगत करा दिया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. दिल्ली नगर निगम नागरिकों से अपील करता है कि छूट का लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2022 तक संपत्ति कर जमा कराएं.
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