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'वित्तीय सीमाओं पर लगातार ताने देना तलाक का जायज आधार', दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि वित्तीय सीमाओं से बाहर के सपने को पूरा करने के लिए पति को बार-बार प्रताड़ित करना तलाक का जायज आधार हो सकता है. 

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा अपने पति की वित्तीय क्षमता को लेकर लगातार ताने मारने के मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट क्षमता से परे असाधारण सपनों को पूरा करने के लिए पति पर दबाव डालने को मानसिक क्रूरता के समान बताते हुए कहा है कि इस आधार पर तलाक उचित है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि जीवनसाथी को उसकी वित्तीय सीमाओं की लगातार याद नहीं दिलानी चाहिए. अनुचित मांगें लगातार असंतोष पैदा कर सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट के ​जस्टिस ने ये फैसला एक पत्नी की अपील पर सुनवाई के बाद दिया है. हाईकोर्ट की पीठ ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया. पत्नी ने याचिका के जरिए क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.

पति ने दिया था ये तर्क

इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर विचार किया, जिसमें कहा गया कि पत्नी की हरकतें, जिसमें उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, कर्ज लेने के लिए ताना देना और सीमित संसाधनों के साथ तालमेल बिठाने से इनकार करना शामिल है.पति का कहना है कि यह एक मानसिक क्रूरता है. हाईकोर्ट ने कहा, "पति या पत्नी पर दूर के और सनकी सपनों को पूरा करने के लिए दबाव डालना जो स्पष्ट रूप से उसकी वित्तीय पहुंच के भीतर नहीं है, लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकता है, जो किसी भी विवाहित जीवन से संतुष्टि और शांति को खत्म करने के लिए पर्याप्त मानसिक तनाव होगा."

मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक जायज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरंतर कलह और झगड़ों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कहा, "प्रतीत होने वाली महत्वहीन घटनाएं, जब समय के साथ हावी हो जाती हैं, तो मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं, जिससे पति-पत्नी के लिए अपने वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखना असंभव हो जाता है." अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1ए)(ii) का हवाला देते हुए कहा, "इस धारा के तहत राहत, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन न करने पर तलाक की अनुमति देना, किसी भी पक्ष के लिए पूर्ण अधिकार है."

फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट के पत्नी की इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल वही पक्ष जिसके पक्ष में क्षतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी, तलाक की मांग कर सकता है. उसने कहा कि धारा की भाषा इंगित करती है कि कोई भी पक्ष गैर-अनुपालन के मामले में उपाय का लाभ उठा सकता है. पीठ ने पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति के मानसिक तनाव और अदालत के आदेश के बावजूद वैवाहिकअधिकारों की बहाली के अभाव पर जोर दिया गया.

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