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किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर घेराबंदी, आने-जाने वाले यात्रियों पर पुलिस की पैनी नजर

Delhi Farmers Protest: दिल्ली में 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है. हर आने जाने वाले लोगों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है.

Delhi Farmers Protest: दिल्ली में 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है. हर आने जाने वाले लोगों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है.

दिल्ली में अगले एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. बॉर्डर पर नुकीले कील वाले बैरिकेड्स लगाए गए हैं. नियमों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यहां ट्रैफिक पाबंदियां बी लागू कर दी गई हैं.
13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यहां ट्रैफिक पाबंदियां बी लागू कर दी गई हैं.
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वाहनों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है.
वाहनों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है.
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सोमवार को दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर भारी असर पड़ा और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
सोमवार को दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर भारी असर पड़ा और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने  मंगलवार के लिए किसानों के 'दिल्ली चलो मार्च' आह्वान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 12 मार्च तक 30 दिनों की अवधि के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने के आदेश जारी किए हैं.
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार के लिए किसानों के 'दिल्ली चलो मार्च' आह्वान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 12 मार्च तक 30 दिनों की अवधि के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने के आदेश जारी किए हैं.
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रविवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया कि,“ संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और कई अन्य किसान यूनियनों और संघों ने अपनी मांगों को दबाने के लिए संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च की घोषणा की है, और आशंका है कि उपरोक्त मार्च में भाग लेने वाले, नई दिल्ली पहुंचने और अपनी मांगों पर जोर देने के लिए प्रदर्शन करने के लिए निकटवर्ती राज्यों के साथ अपनी सीमाओं के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं.”
रविवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया कि,“ संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और कई अन्य किसान यूनियनों और संघों ने अपनी मांगों को दबाने के लिए संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च की घोषणा की है, और आशंका है कि उपरोक्त मार्च में भाग लेने वाले, नई दिल्ली पहुंचने और अपनी मांगों पर जोर देने के लिए प्रदर्शन करने के लिए निकटवर्ती राज्यों के साथ अपनी सीमाओं के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं.”
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आदेश में आगे कहा गया है कि मार्च में भाग लेने वालों के दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण व्यापक तनाव, सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक झुंझलाहट, सामाजिक अशांति और हिंसा की संभावना का आसन्न खतरा है.
आदेश में आगे कहा गया है कि मार्च में भाग लेने वालों के दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण व्यापक तनाव, सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक झुंझलाहट, सामाजिक अशांति और हिंसा की संभावना का आसन्न खतरा है.
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“प्रतिभागियों द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश के लिए परिवहन के साधन के रूप में ट्रैक्टर, ट्रॉली/ट्रेलर का उपयोग करने की संभावना है, जो अनिवार्य रूप से दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा खतरा होगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/दिल्ली के निवासियों के लिए खतरा पैदा करेगा/ नई दिल्ली, नई दिल्ली में ट्रैक्टर चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जबकि इतनी बड़ी संख्या में संभावित आंदोलनकारियों का एकत्र होना सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति/व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक गंभीर खतरा है.''
“प्रतिभागियों द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश के लिए परिवहन के साधन के रूप में ट्रैक्टर, ट्रॉली/ट्रेलर का उपयोग करने की संभावना है, जो अनिवार्य रूप से दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा खतरा होगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/दिल्ली के निवासियों के लिए खतरा पैदा करेगा/ नई दिल्ली, नई दिल्ली में ट्रैक्टर चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जबकि इतनी बड़ी संख्या में संभावित आंदोलनकारियों का एकत्र होना सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति/व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक गंभीर खतरा है.''
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आदेश में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि कुछ असामाजिक तत्व/आंदोलनकारी समूह स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और दिल्ली/नई दिल्ली में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.
आदेश में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि कुछ असामाजिक तत्व/आंदोलनकारी समूह स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और दिल्ली/नई दिल्ली में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.
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उन्‍होंने कहा, “इसलिए, दिल्ली/नई दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त मार्च में भाग लेने वालों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य हो गया है. विशेष रूप से 2020 में आयोजित किसान आंदोलन के पिछले अनुभव और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त बड़े पैमाने पर गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या के मूल्यवान इनपुट को ध्यान में रखते हुए, ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए कानूनी कदम उठाना आवश्यक है.”
उन्‍होंने कहा, “इसलिए, दिल्ली/नई दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त मार्च में भाग लेने वालों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य हो गया है. विशेष रूप से 2020 में आयोजित किसान आंदोलन के पिछले अनुभव और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त बड़े पैमाने पर गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या के मूल्यवान इनपुट को ध्यान में रखते हुए, ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए कानूनी कदम उठाना आवश्यक है.”
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“किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन के लिए किसी भी उत्तेजक नारे, भाषण या संदेश को प्रसारित करना, प्रचार करना या बोलना गैरकानूनी होगा, चाहे वह मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, जो भावनाओं को भड़का सकता है या सार्वजनिक शांत‍ि-व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है.
“किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन के लिए किसी भी उत्तेजक नारे, भाषण या संदेश को प्रसारित करना, प्रचार करना या बोलना गैरकानूनी होगा, चाहे वह मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, जो भावनाओं को भड़का सकता है या सार्वजनिक शांत‍ि-व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है."
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“यह आदेश 12 फरवरी से 12 मार्च तक 30 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए.
“यह आदेश 12 फरवरी से 12 मार्च तक 30 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए."
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अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच शुरू कर दी है और हम परिवहन के अन्य साधनों पर भी नजर रख रहे हैं, जिसे प्रदर्शनकारी अपना सकते हैं.
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच शुरू कर दी है और हम परिवहन के अन्य साधनों पर भी नजर रख रहे हैं, जिसे प्रदर्शनकारी अपना सकते हैं.

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