Imran Khan May Be Arrested: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है. एंटी टेरर एक्ट (Anti Terror Act) के तहत इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. 20 अगस्त को इमरान खान ने IG और एक जज को धमकी दी थी, जिसके बाद इमरान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. देर रात इस्लामाबाद के आईजी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने की जानकारी दी गई है.


शहबाज गिल (Shahbaz Gill) की गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान (Imran Khan) ने इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली की थी. इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे. इस रैली को सभी टीवी न्यूज चैनलों ने प्रसारित किया था.


कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर उन्हें नजरबंद किया जा सकता है. आरोप है कि उन्होंने जजों और पुलिसवालों को धमकी दी है. बताया जा रहा है कि रैली में इमरान खान ने भाषण के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों और जज को धमकाना शुरू कर दिया था. लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों और जजों को डराने धमकाने और देश में शांति भंग करने के मामले में एंटी टेरर एक्ट (Anti Terror Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


इमरान खान पर क्या हैं आरोप?


पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद की एक रैली में उन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और पाकिस्तान की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची. यही नहीं, इस्लामाबाद के IG समेत पुलिस के कई अफसरों को धमकाने का भी आरोप है. इसके साथ ही इमरान ने इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट की जज ज़ेबा चौधरी को भी डराने की कोशिश की. इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया.


शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा


उधर, इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) ने शहबाज सरकार (Shahbaz Sharif Govt) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया और पार्टी ने इस्लामाबाद कूच का नारा दिया है. पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए. पीटीआई के बड़े नेता परवेज खट्टक ने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके. इस बीच इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराया है.


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