उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में क्या हैं नियम, विपक्ष के पास कितनी है ताकत

भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुसार देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है. उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बावजूद तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता.

राज्यसभा में विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. 25 नवंबर से संसद सत्र की शुरुआत होते ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की भूमिका को लेकर

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