Cabinet Meeting: कृषि कानून वापस लेने वाले बिल को कैबिनेट से आज नहीं मिलेगी मंजूरी? एजेंडे में कृषि कानून निरस्तीकरण ड्राफ्ट नहीं
Farm Laws To Be Repealed: संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है. संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है.
Farm Laws To Be Repealed: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने की संभावना जतायी जा रही थी. लेकिन अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज केंद्रीय कैबिनेट के एजेंडे में कृषि कानून निरस्तीकरण ड्राफ्ट नहीं है. आज कृषि कानून के निरस्तीकरण पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगेगी.
पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलनी है. इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे. माना जा रहा है मोदी कैबिनेट जल्द इन कानूनों की वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरू होगी.
दोनों सदनों से बिल पारित करवाया जाएगा
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है. संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है. जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है ठीक उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है.
एक नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है. संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में तीन कानूनों के लिए या तो तीन अलग-अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा. पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से और फिर दूसरे सदन से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे. बिल पारित होने में कितना समय लगेगा ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा
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