Rajasthan News: NCPCR ने राजस्थान के रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पर उठाए सवाल
Rajasthan News: बिल में ये भी कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की नाबालिग है तो उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह शादी के 30 दिनों के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं.
Rajasthan News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजस्थान के गवर्नर को एक खत लिख कर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को असंवैधानिक करार दिया. गवर्नर को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं, जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों और देश के कानून के मुताबिक बाल विवाह गैर-कानूनी है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गवर्नर को भेजे इस खत में कहा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के प्रावधान के मुताबिक जिस जगह पर बाल विवाह हुआ है, उस जगह पर 30 दिनों के भीतर उस शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए. इस तरह से यह प्रावधान बाल विभाग को एक तरह से मंजूरी दे रहा है.
इसी प्रावधान में यह भी कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की नाबालिग है तो उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह शादी के 30 दिनों के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं. जबकि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में साफ तौर पर कहा गया है कि 21 साल से कम के लड़के और 18 साल से कम की लड़की की शादी गैरकानूनी है और यह अपराध है. इस अपराध के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी है.
Doctors Retirement Age: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल बढ़ेगी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets