फोन टैपिंग का क्या है कानून, राजनीति में कब-कब बना ये भूचाल की वजह?

एप्पल अलर्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राहुल गांधी (Photo- PTI)
देश में फोन पर बातचीत को निजता के अधिकार से जोड़ा गया है. निजता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद-21 में किया गया है. यानी फोन टैप करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है.
'सावधान, आपके फोन को स्टेट स्पॉन्सर द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही है' 31 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं को मिले एप्पल के इस नोटिफिकेशन ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी
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