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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ आज तय हो सकते हैं आरोप
अदालत ने पिछले 27 दिसंबर को आरोपियों को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
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नाशिक: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत आज साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है. ये मामला 15 जनवरी को लिस्ट किया गया था लेकिन जस्टिस के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी.
अदालत ने पिछले 27 दिसंबर को आरोपियों को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर IPC की धारा 120B, 302, 307, 304, 326, 427, 153 A के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
फिलहाल सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं और उनकी यह बेल जारी रहेगी. स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.
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