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Prophet Remarks Row: नूपुर शर्मा के समर्थन में आए हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट को भेजी पत्र याचिका

Supreme Court ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो नूपुर शर्मा के साथ फिर से पूछताछ करे. बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. इसी मामले में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है.

Prophet Row: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के टीवी डीबेट शो में पैगंबर (Prophet) को लेकर दिए गए बयान का विवाद अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अब हिन्दू सेना के अध्यक्ष (Hindu Sena President) विष्णु गुप्ता ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं. विष्णु गुप्ता (Vishnu Gupta) ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र याचिका भेजी है. इस पत्र याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा है, नूपुर ने वही कहा है जो धर्मग्रंथों में लिखा है. हिन्दू देवी-देवताओं पर भी बहुत सी टिप्पणियां होती हैं लेकिन हिन्दू तो हिंसा और उपद्रव पर उतारू नहीं होते हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी टिप्पणी से एक तरह से क्रूर हत्या को भी सही ठहरा दिया है वो अपनी टिप्पणी वापस ले. उन्होंने नूपुर की सुरक्षा पर विचार करने की बात कही है और साथ ही सभी केस को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है. 

आपको बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो नूपुर शर्मा के साथ फिर से पूछताछ करे. बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. इसी मामले में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है. इन सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी सख्त टिप्पणी की थी. 

SC ने कहा, निचली अदालतों से जमानत लीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से पछा, "दिल्ली में दर्ज FIR में क्या कार्रवाई हुई है? यहां तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है? आपको विशेष दर्जा मिल रहा है लेकिन ऐसा दर्जा कोर्ट में नहीं मिलेगा. आप हर राज्य की हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, निचली अदालत से जमानत लीजिए." पुलिस के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था और 18 जून को उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, 'उनका (शर्मा का) अपनी जुबान पर काबू नहीं है और उन्होंने टेलीविजन चैनल पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं तथा पूरे देश को आग में झोंक दिया है. फिर भी वह 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं. उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी.'

उदयपुर हत्याकांड के लिए भी नूपुर के बयान को जिम्मेदार ठहराया
दरअसल एक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट शो के दौरान बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, इस टिप्पणी को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं. उन सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाते हुए नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोई राहत देना तो दूर, कोर्ट ने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया. कोर्ट ने नूपुर को फटकार लगाते हुए कहा कि देश के बिगड़े हालात के लिए वह अकेले ज़िम्मेदार हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वह नूपुर के बयान का नतीजा है.

नूपुर के मामले में कोर्ट का रवैया बेहद तीखा रहा
नूपुर (Nupur) के वकील मनिंदर सिंह (Maninder Singh) ने कोर्ट (Court) को बताया कि उनकी सुरक्षा (Security) को गंभीर खतरा है. हत्या और रेप की धमकी मिल रही है. जांच में सहयोग के लिए अलग-अलग शहरों में जा पाना संभव नहीं. जज (Judge) उनकी दलीलों से आश्वस्त नहीं हुए. किसी महिला से जुड़े मामले को लेकर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का नरम रुख देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट का बेहद तीखा रवैया देखने को मिला. शायद इसलिए कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणियों के जरिये ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक गैर जिम्मेदाराना व भड़काऊ बयान देने भर से देश के हालात किस हद तक खराब बन जाते हैं.

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