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Formar CJI Dipak Misra: सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी ओम के साथी मुकेश जैन पर कसा शिकंजा, दिल्ली पुलिस को दिया ये निर्देश

Supreme Court News: अदालत ने पुलिस कमिश्नर को तीन महीने के अवधि के भीतर कदम उठाने और अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया.

Ex-CJI Dipak Misra Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) को पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (Former Chief Justice Dipak Misra) की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाए गए 10 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

न्यायामूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और न्यायामूर्ति जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी स्टंट के चलते पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्री की नियुक्ति को चुनौती दी थी. 

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया ये निर्देश

इसलिए पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा भू अर्जित राजस्व से जुर्माने की अदायगी करें. अदालत ने पुलिस कमिश्नर को तीन महीने के अवधि के भीतर कदम उठाने और अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. वहीं, कोर्ट ने मामले की आगे की सनवाई के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया है. 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि वह जुर्माने की रकम की वसूली के लिए अदालत के आदेश को विधिवत लागू करें. 

याचिकाकर्ता ने नहीं भरा जुर्माना

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को स्वामी ओम (अब मृतक) और मुकेश जैन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे. सु्प्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बकवास और सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था. साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर दस-दस लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. चूंकि अब तक दोनों ने जुर्माना अदा नहीं किया तो कोर्ट ने मुकेश जैन के नाम पर मौजदू उसकी सभी अचल संपत्ति को अटैच करने का निर्देश दिया था. 

याचिकाकर्ताओं में से स्वामी ओम की मृत्यु हो चुकी है. मुकेश जैन पर चार-पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. वर्तमान में वह ओडिशा के कटक शहर में रहते हैं. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा कि उनके भू अर्जित राजस्व से जुर्माने की अदायगी कर दी जाए. साथ ही कोर्ट ने जैन की अचल संपत्ति को अटैच करने का भी आदेश दिया था. 

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