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फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान महिला को बेचा 96 रुपये महंगा शैंपू, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट की वार्षिक बिक्री सेल कार्यक्रम है इस दौरान कंपनी दावा करती है कि वह कई प्रोडक्ट पर भारी छूट प्रदान करती है लेकिन एक प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होने पर उसने जुर्माना लगाया है
![फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान महिला को बेचा 96 रुपये महंगा शैंपू, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना Flipkart sold expensive shampoo to woman during sale consumer court imposed 20k fine फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान महिला को बेचा 96 रुपये महंगा शैंपू, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/12/08/56d9621bba2485e08421db9329ff2ceb1702014280380315_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Bengluru Consumer Court: ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सेल के दौरान एक महिला उपभोक्ता को तय कीमत से 96 रुपये ज्यादा दाम में शैंपू बेचना काफी महंगा पड़ गया. बेंगलूरू स्थित उपभोक्ता फोरम ने महिला की शिकायत पर कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया. यहीं नहीं अदालत ने कंपनी से महिला को 20 हजार रुपये के जुर्माने के अलावा ज्यादा वसूले गये 96 रुपये भी अदा करने का आदेश दिया.
बेंगलूरू में रहने वाली एक महिला ने बिग बिलियन डेज के दौरान फ्लिपकार्ट से एक शैंपू खरीदा था, जब उस शैंपू की डिलीवरी हुई तो उसने पाया कि उसको नियत दाम से 96 रुपये महंगा शैंपू बेचा गया था. ऐसे में उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया. मुकदमा करने के बाद कंज्यूमर फोरम ने आरोपों को सही पाया और कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए महिला को पैसा देने का आदेश दिया.
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के डिफेंस को अपर्याप्त बताते हुए उसकी दलीलों को खारिज कर दिया. इसके अलावा, अदालत ने कंपनी को सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपये और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा, कोई भी कंपनी किसी भी सामान को उसमें दिये गये अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक के दाम में नहीं बेच सकती है. ऐसा करना गलत है.
बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट की वार्षिक बिक्री सेल कार्यक्रम है. इस दौरान कंपनी दावा करती है कि वह कई प्रोडक्ट पर भारी छूट प्रदान करती है. इस साल की शुरुआत में, बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास एक और ग्राहक की शिकायत आई थी. इस शिकायत में ग्राहक ने कहा था कि उसने एडवांस में भुगतान किया था लेकिन बावजूद इसके उसको ई-कामर्स वेबसाइट ने ऑर्डर नहीं पे किया था.
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