Court News: नाबालिग ने गुजारा-भत्ता के लिए मांगे हर महीने 60 हजार, कोर्ट ने मां को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला
Saket Family Court: बच्चे का जन्म साल 2008 में हुआ था और अभी उसकी उम्र 14 साल है. बच्चे ने अपनी मां से 60 हजार प्रति माह गुजारा भत्ता दिए जाने की याचिका दायर की है.
Delhi Family Court: दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक 14 साल के लड़के ने अपनी मां के भरण पोषण के लिए पैसे की मांग की है. अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मां को नोटिस जारी कर दिया है. नाबालिग बच्चा अपने पिता के साथ रहता है जो वकील हैं, वहीं बच्चे की मां दिल्ली एम्स में नर्स हैं.
परिवार अदालत की तरफ से जारी नोटिस की मानें तो इसमें बच्चे ने अपनी मां से 60 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2023 को किए जाने को लेकर सुचीबद्ध किया गया है.
याचिका में पिता बोले- जब बच्चा 40 दिन का था तभी छोड़ दिया
नाबालिग के पिता ने वकील आबिद अहमद और मोबिना खान के जरिए अपने बेटे के लिए याचिका दायर की है. बताया गया है कि याचिकाकर्ता 14 साल का है और एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है. याचिका में पिता ने मां पर बच्चे की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. उनका जन्म दिसंबर 2008 में हुआ था. आरोप है कि मां न केवल नाबालिग बच्चे की उपेक्षा करने की दोषी है बल्कि जब बच्चा केवल 40 दिन का था तब उसे खुली सड़क पर फेंककर उसे छोड़ देने की भी दोषी है.
मां पर आरोप-जन्म के बाद नहीं रखा कोई रिश्ता
याचिका में कहा गया है कि बच्चे के जन्म के बाद से ही मां ने बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं रखा है. याचिका में बताया गया है कि बच्चे के पिता 11 हजार रुपये की स्कूल फीस पे कर रहे हैं साथ ही 40 हजार रुपये खाने, कपड़े और स्टडी मटैरियल पर खर्च कर रहे हैं. साथ ही पिता 1 लाख रुपये का सालाना प्रीमियम जमा कर रहे हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि बच्चे के पिता मानसिक रूप से इतने परेशान है कि वह काम करने की स्थिति में ही नहीं है. क्योंकि बच्चे की मां ने उसके पिता पर दहेज प्रताड़ना के झूठे केस कर रखे हैं.
ये भी पढ़ें: 'President Of India' की जगह 'President Of Bharat' ने दिया निमंत्रण, जी20 डिनर को लेकर कांग्रेस ने लगाए आरोप
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets