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ICICI Loan Fraud: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेणुगोपाल धूत की जमानत याचिका पर CBI को किया जवाब तलब, इस तारीख होगी सुनवाई

ICICI Loan Fraud: आपको बता दें कि आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन फ्रॉड केस के मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था.

ICICI Loan Fraud Case: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन फ्रॉड केस (ICICI Loan Fraud Case) के मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत (Videocon Founder Venugopal Dhoot) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई (CBI) को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. आपको बता दें कि सीबीआई ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन फ्रॉड केस में वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस गिरफ्तारी के खिलाफ धूत में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस केस में उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की है.

कोर्ट ने CBI को दिया 13 जनवरी तक का समय

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पी.के.चव्हाण की बेंच ने कहा कि शुक्रवार तक सीबीआई को इस मामले पर अपना हलफनामा दाखिल करना होगा. इसके बाद कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2023 को करेगी. धूत की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया था और कहा था कि धूत के हार्ट में 99 फीसदी ब्लॉकेज है. ऐसे में बेच ने सीबीआई को 13 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का समय दिया है. इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा. दोनों वकीलों सुभाष झा और मैथ्यू नेदुमपारा ने कोर्ट से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए इस मामले में सह आरोपी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की अंतरिम जमानत के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया.

26 दिसंबर, 2022 को किया गया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन फ्रॉड केस के मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. धूत में कोर्ट में सीबीआई की FIR, गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने 5 जनवरी, 2023 को वेणुगोपाल धूत (Videocon Founder Venugopal Dhoot) की एक याचिका को खारिज कर दिया थी. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
 
चंदा कोचर और दीपक कोचर को मिली जमानत

आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में जमानत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को मुंबई में जेल से रिहा कर दिया गया है. कल 9 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक को जमानत दे दी थी. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर अपनी अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दे दिया.

क्या है मामला?

बता दें कि वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया था. इसके बाद साल 2019 में इस मामले पर CBI ने FIR दर्ज की थी. इस मामले पर सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश में निजी कंपनियों को कुछ लोन मंजूर किए थे.

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