अल नीनो की मार से फसल हुई बर्बाद? किसानों को ऐसे मिलेगा बीमा का पैसा
बारिश, ओलावृष्टि या बाढ़ से फसल खराब होने पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में पीएम फसल बीमा योजना किसानों को राहत दे सकती है. यहां जानें योजना के लिए जरूरी शर्ते क्या हैं और आवेदन कैसे करें.

PM Fasal Bima Yojana Claim: मौसम खराब होने पर किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है. कभी कम बारिश से खेत सूखने लगते हैं, तो कभी तेज बारिश और ओलावृष्टि फसल को काफी नुकसान पहुंचा देती है. इसी बीच अब अल नीनो को लेकर भी खेती पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है. ऐसे में किसानों के मन में सवाल है कि, अगर मौसम की मार से फसल खराब हो गई, तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को राहत दिला सकती है. केंद्र सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी. इसका मकसद सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात और कीट-रोगों से फसल को होने वाले नुकसान में किसानों को आर्थिक राहत देना है. हालांकि, मुआवजा मिलने के लिए योजना के नियमों और तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि, किसान को फसल का बीमा कराने के लिए पूरी रकम नहीं देनी पड़ती. खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह दर 5 प्रतिशत तक है. बाकी तय प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं.
फसल खराब हो जाए तो 72 घंटे में दें जानकारी
अगर ओलावृष्टि, जलभराव या दूसरी स्थानीय आपदा से आपकी फसल को नुकसान हुआ है, तो समय पर इसकी सूचना देना जरूरी है. ऐसे मामलों में आमतौर पर नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, कृषि विभाग या फसल बीमा ऐप के जरिए जानकारी दें. 
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आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें. इनमें आधार कार्ड या दूसरा पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी, खेत से जुड़े कागज और बोई गई फसल का विवरण शामिल हो सकता है. बटाई या किराये पर खेती करने वाले किसानों को खेती के अधिकार से जुड़े दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं. जरूरी कागजात राज्य और आवेदन के तरीके के अनुसार अलग हो सकते हैं.
घर बैठे कैसे करें आवेदन?
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन की जानकारी ले सकते हैं. पोर्टल पर किसान कॉर्नर के जरिए आगे की प्रक्रिया देखी जा सकती है. इसके अलावा, जन सेवा केंद्र या संबंधित बैंक की मदद भी ली जा सकती है. आवेदन करते समय फसल, जमीन, बोए गए रकबे और बैंक खाते की जानकारी सही भरें. अगर फसल खराब हो गई है या आवेदन में कोई परेशानी आ रही है, तो फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं.
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