भत्ते और पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2010 के अनुसार

संसद के सदस्यों को हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिलती है

इसके अलावा उम्मीदवार को कई तरह के भत्ते और लाभ दिए जाते हैं

इन सांसदों को हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है

जो 45,000 रुपये होता है

हर सदस्य को सदन के सत्र में बैठने और सदन के काम का भत्ता मिलता है

इसके लिए यात्रा के 16 रुपये प्रति किमी के हिसाब से भत्ता मिलता है

सांसदों को रेलवे से मुफ्त में यात्रा करने के लिए पास भी दिया जाता है

इस पास में ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी की सीट मिल सकती है

सदस्य को 60 हजार रुपये हर महीने कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है