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जानिए कोरोना मृतकों के मुआवजे को लेकर Supreme Court ने आज क्या-क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों की आर्थिक मदद की जाए. इस संबंध में कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को छह हफ्तों के भीतर गाइडलाइंस तैयार करने और मुआवजे की राशि तय करने के लिए कहा है. दरअसल, अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल ने एक जनहित याचिका में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से मृतक परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की थी.
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रंगनाथ सिंहवरिष्ठ पत्रकार
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