Uttarakhand News: आदमखोर वन्यजीव को मारने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वन विभाग से पूछा- कैसे दिया ये आदेश
Nainital High Court: उत्तराखंड के भीमताल में एक अज्ञात नरभक्षी वन्यजीव ने कुछ लोगों को मार डाला. जिससे ग्रामीण काफी नाराज हो गए. इसके बाद वन विभाग ने वन्यजीव को मारने का आदेश जारी किया था.
Uttarakhand News: उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने एक अज्ञात नरभक्षी वन्यजीव को मारने के लिए वन विभाग की ओर से दी गई अनुमति पर स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने वन्यजीव को मारने के आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, एक बाघ ने भीमताल में 3 दिनों में 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था. वे बाघ को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग कर रहे थे.
वनमंत्री सुबोध उनियाल ने बाघ को आदमखोर घोषित कर दिया. अधिकारियों ने घटनास्थल पर 36 कैमरे और आसपास 5 पिंजरे लगाए. मगर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए वन्यजीव को मारने पर रोक लगा दी है.
ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेजें
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने वन विभाग से कहा कि हमलावर या हिंसक जानवर की पहचान करने के लिए कैमरे और पकड़ने के लिए पिंजरे लगाएं. अगर पकड़ में नहीं आता है तो उसे ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेजें. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अभी तक यह पता नहीं है कि वो बाघ है या गुलदार. फिर कैसे मारने के आदेश दे दिए. कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धारा 11ए में उसे मारने के आदेश पर गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी
गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन धनंजय और डीएफओ चंद्रशेखर जोशी पेश हुए. मामले में खंडपीठ ने वन अधिकारियों से गुलदार को मारने की अनुमति देने के प्रावधान के बारे में जानकारी मांगी तो वह ठीक से इसका जवाब नहीं दे सके.
हाईकोर्ट ने और क्या कहा?
उनका कहना था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 13ए में हमलावर और खूंखार जानवर को मारने की अनुमति दी जाती है. वन अधिकारियों ने आदमखोर को पकड़ने के लिए 5 पिंजरे व 36 कैमरे लगा रखे हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि गुलदार हो या बाघ, उसे मारने के बजाए रेस्क्यू सेंटर भेजा जाना चाहिए. हिंसक जानवर को मारने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की संस्तुति जरूरी है, न कि किसी नेता के आंदोलन की.
कोर्ट ने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 11 ए के तहत तीन परिस्थितियों में किसी जानवर को मार सकते हैं. उसे पहले उस क्षेत्र से खदेड़ दिया जाता है, फिर ट्रेंक्यूलाइज कर रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है. आखिर में मारने जैसा अंतिम और कठोर कदम उठाया जा सकता है.
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