Unnao Rape Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहुचर्चित उन्नाव रेप (Unnao Rape Case) केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Senger) की अंतरिम जमानत (Interim Bail) की शर्तों में बदलाव किया है. पीड़िता की तरफ से सेंगर की अंतरिम जमानत का विरोध किया गया था. कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव के अनुसार सेंगर अब अंतरिम जमानत पर दो बार जेल से बाहर आएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को पहले 27 से 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रखा जाएगा. इसके बाद 6 फरवरी से 10 फरवरी तक वह दूसरी बार जेल से बाहर रहेगा.


दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर 30 जनवरी को सरेंडर करना होगा और फिर 6 फरवरी को अंतरिम जमानत पर रिहा होगा. कोर्ट को बताया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गया है और लखनऊ के लिए रवाना हो गया है. लखनऊ में वह पुलिस निरीक्षक को रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है. कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. वहीं, पीड़िता के वकील ने कहा था कि उसके परिवार को भले ही सुरक्षा मिली हुई है लेकिन अभी भी परिवार को खतरा बना हुआ है. 


इस वजह से दी गई दो बार अंतरिम जमानत
दरअसल, कोर्ट ने यह नोट किया कि सेंगर की बेटी के तिलक और शादी के बीच कुछ दिनों का अंतर है. तिलक का कार्यक्रम 30 जनवरी को है और शादी 8 फरवरी को है इसलिए जमानत को दो हिस्से में देने का निर्णय लिया गया. सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी. कुलदीप सिंह सेंगर चार बार विधायक रह चुका है. सेंगर को 2017 में लड़की का अपहरण कर रेप किए जाने के मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था.


ये भी पढ़ें-


Sultanpur: बाइक पर बैठने के ऑफर को ठुकरा कर आगे बढ़ा, फिर चार पहिया की चपेट में आया, दुर्घटनास्थल पर मौत