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Rampur News: रामपुर की नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी को कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
UP News: रामपुर के नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा जबी को रामपुर एमपी, एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
Rampur News: रामपुर नगरपालिका की तत्कालीन अध्यक्ष फातिमा जबी को रामपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई नगरपालिका की सफाई मशीन मामले में अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मशीन चोरी मामले में सीतापुर जेल में बंद आजम खान और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी आरोपी है. 23 अप्रैल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में फातिमा जबी के अधिवक्ता इरफान अहमद खां ने कोर्ट में अग्रिमजमानत याचिका दायर की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल तक अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी.
अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की निशान देही पर जौहर यूनिवर्सिटी से सिंतबर 2022 में नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद हुई थी. आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित कई लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था. भाजपा नेता बाकर खान की तहरीर पर मुदकमा दर्ज हुआ था. इस पूरे मामले में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा जबा भी मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जमानत में बाहर चल रही फातिमा जमी की अग्रिम जमानत को कोर्ट न रद्द कर दिया.
अध्यक्ष के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमा
रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ साल 2022 में सरकारी दस्तावेज जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने पेपर जला रहे दो लोगों को पकड़ लिया था. पुलिस ने जो उनसे पेपर बरामद किए जो नगरपालिक के थे.जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह नगर पालिका में काम करते है और जो पेपर जलाए गए है. वह जन्म और मृत्यु के पेपर है. जो अध्यक्ष साहिबा फातिमा जबी के यहां से लाए गए थे.
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रंगनाथ सिंहवरिष्ठ पत्रकार
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