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UP News: मदरसा एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने किया स्वागत, जानें क्या कहा
Supreme Court on UP Madarsa Board Act: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया था.
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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में मदरसों से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ अदालत के फैसले का स्वागत किया है बल्कि उसका आभार भी जताया है. मुस्लिम समुदाय ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने से सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में अपनी सुनवाई शुरू करेगा, तब भी फैसला उनके हक में ही आएगा और मदरसों पर ताला लगने का खतरा खत्म हो जाएगा.
प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी तब हुई जब वह अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिदों से बाहर निकले. यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मदरसे सिर्फ धर्म विशेष की ही शिक्षा नहीं देते, बल्कि यहां ऐसी तालीम भी दी जाती है जिसे हासिल कर तमाम स्टूडेंट डॉक्टर व इंजीनियर भी बनते हैं. मदरसों पर लगने वाले ऐसे आरोप सरासर गलत है. यह सिर्फ मुसलमानो को परेशान और बदनाम करने के लिए कहा जाता है. अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो मदरसों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगता.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसी साल 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात कही थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी के मदरसों पर ताला लगने का खतरा पैदा हो गया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
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