Lok Sabha Election 2024: आचार संहिता का दिखा असर, एक्शन में दिखा प्रशासन, अब प्रत्याशियों रखना होगा इन बातों ध्यान
Uttarakhand News: चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है जिसके उधम सिंह नगर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बैनर पोस्टर्स को हटाना शुरू कर दिया है.
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का ऐलान होते ही उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है. आचार संहिता की घोषणा होते ही प्रशासन ने जनपद में राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने 3000 से अधिक राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के लगे बैनर पोस्ट को हटाया, तो वही जिले के डीएम उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्वाचन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
उधमसिंहनगर जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा, साथ ही प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व है इसलिए सौहार्द पूर्व संपन्न कराना सभी का दायित्व है. उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का निर्वहन करने के लिए चुनावी प्रचार, रैली, बैनर, पोस्टर या वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार करने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी अन्यथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित प्रत्याशी पर कार्यवाही की जाएगी.
उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों स्कूल, कॉलेजों या फिर अस्पतालों पर प्रचार के लिए उपयोग प्रतिबंध होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और प्रत्याशी किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी ना करें. इसके लिए एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, एलएमटी टीमों को सभी राजनीतिक दलों के लिए लगाया गया है. सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी और पदाधिकारी इन टीमों का सहयोग करें.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईवीएम, कर्मचारी, रैंडमाइजेशन व ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक लाते- लेजाते समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि इस चीज का विशेष ध्यान रखें. उन्होंने कहा सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार करने के लिए पिछले चुनाव की तरह एमसीएमसी से प्रमाणित करना जरुरी रहेगा और सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री पर पूरी तरह प्रचार करना प्रतिबंध रहेगा.
जनसभा के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति
जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए जनपद की 9 विधानसभाओं जिसमे जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा से 3000 से अधिक प्रचार सामग्री को जेसीबी और क्रेन के माध्यम से हटाया है और सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी से बिना अनुमति के प्रचार सामग्री न लगाने के लिए कहा है.
डीएम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए बताया कि निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले निजी संपत्ति के स्वामी से अनुमति लिखित रूप में लेनी अनिवार्य होगी अन्यथा मकान दुकान स्वामी के द्वारा आपत्ति जताने पर आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा और स्टार प्रचारको के आने से पहले सभा स्थल, रैली और हेलीपैड की समय से परमिशन लेना भी जरुरी है.
प्रचार वाहनों पर बैनर लगाने के लिए भी पूर्व में अनुमति ली जानी आवश्यक है. बैठक में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, एडीएम अशोक कुमार जोशी, पंकज उपाध्याय, एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोडके सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे.
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