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Azam Khan Bail: आजम खान के वकील का बड़ा दावा, कहा- सियासी साजिश के तहत किया गया नया मुकदमा, अब सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष

यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान को वक़्फ़ प्रापर्टी से जुड़े विवाद में आज जमानत मिल गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है.

Azam Khan News: यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान को वक़्फ़ प्रापर्टी से जुड़े विवाद में आज जमानत मिल गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि इस चर्चित मामले में जमानत मिलने के बावजूद आज़म खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. तीन दिन पहले दर्ज नये मुक़दमे की वजह से आज़म खान को अभी जेल में ही रहना होगा. आज़म खान को आज जिस मामले में जमानत मिली है, वह शत्रु संपत्ति और वक़्फ़ प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है. इस मामले में आज़म खान के खिलाफ अगस्त 2019 में लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था.

आरोप है कि आज़म खान ने यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रामपुर की शत्रु संपत्ति जो कि केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की थी, उसे गलत तरीके से यूपी शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड के नाम करा दी थी. शिया वक़्फ़ बोर्ड से यह ज़मीन उन्होंने अपनी जौहर युनिवर्सिटी को लीज पर दिला दी थी. आज़म के खिलाफ दर्ज यह मुकदमा बाद में रामपुर के अज़ीम नगर थाने में ट्रांसफर हो गया था. इस मुक़दमे में आज़म के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ ही डिस्ट्रक्शन आफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी अर्जी

इस केस में जमानत पाने के लिए आज़म खान ने पिछले साल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. पिछले साल चार दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. तकरीबन पांच महीने तक फैसला नहीं आया तो आज़म खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस बीच यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस से जुड़े कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर सुनवाई की मांग की. हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए चार और पांच मई को फिर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने पांच महीने का लम्बा वक़्त बीतने के बावजूद फैसला नहीं सुनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर तल्ख़ टिप्पणी की थी और ग्यारह मई को फिर से सुनवाई की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आज़म की जमानत मंजूर कर ली. अगर तीन दिन पहले आज़म के खिलाफ नया मुकदमा कायम नहीं होता तो आज जमानत मिलने के बाद आज़म खान जेल से बाहर आ गए होते.

आज़म खान के वकीलों ने कही ये बड़ी बात

आज़म के वकीलों का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात रखी जाएगी कि सियासी साजिश के तहत जेल में ही रखने के लिए इस मुक़दमे में दो साल बाद उनका नाम शामिल किया गया है. ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी. तीन दिन पहले दर्ज मुक़दमे में आज़म के नाम का वारंट सीतापुर जेल में तामील हो चुका है. इस नये मुक़दमे से पहले आज़म के खिलाफ कुल सत्तासी मुक़दमे दर्ज थे. इनमे से छियासी मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी. बचे हुए इकलौते मुक़दमे में भी उन्हें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. तीन दिन पहले दर्ज हुए अट्ठासीवें मुक़दमे में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में अर्जी दाखिल करनी होगी. आज़म खान के खिलाफ कुल अट्ठासी आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. आज को मिलाकर उन्हें अब तक सत्तासी मामलों में जमानत मिल चुकी है. अब वह सिर्फ एक मुक़दमे में ही जेल में हैं. आज़म के समर्थकों ने आज हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जेल से रिहाई नहीं होने की वजह से वह मायूस नज़र आए.

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