Navi Mumbai Fire News: नवी मुंबई के पावने में सड़क पर धधकती आग, फायर ब्रिगेड ने ऐसे बुझाई
Navi Mumbai News: नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है. आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है. अभी तक किसी के घायल या मौत की खबर नहीं मिली है.
Maharashtra Fire News: नवी मुंबई के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. नवी मुंबई के एमआईडीसी में नवभारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी है. मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है. किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है. सामने आये वीडियो में दूर से ही उठ रही आग लपटें और धुएं के गुबार को देखा जा सकता है.
मौके से आग लगने का वीडियो सामने आया है.
#WATCH | Maharashtra | Massive fire breaks out at Navabharat Industrial Chemical Company in MIDC, Navi Mumbai. Fire tenders are present at the spot and fire fighting operations are underway. No injuries or casualties reported. Details awaited. pic.twitter.com/BNsvWuVpze
— ANI (@ANI) April 2, 2024
मुंबई में 65 लोगों के खिलाफ FIR
एक अन्य मामले में महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत होने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क बाधित करने के आरोप में 65 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उरण पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि शनिवार को उरण में एक राजमार्ग पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे दोपहिया वाहन सवार 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. वह इलाके के मोथिजुई गांव का रहने वाला था. बाद में करीब 300 ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे.
उन्होंने व्यक्ति के शव को सड़क पर रख दिया और ट्रक मालिक से मुआवजे की मांग करते हुए तीन घंटे से अधिक समय तक 'रास्ता रोको' विरोध प्रदर्शन किया. अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने व्यस्त उरण-पनवेल राजमार्ग पर वाहनों का यातायात बाधित कर दिया. बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया.
उरण पुलिस थाने में एक कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर, रविवार को आठ पहचाने गए व्यक्तियों और 57 अन्य के खिलाफ 341 (गलत तरीके से रोकना), 141, 143, 145 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए विधिवत आदेश की अवज्ञा) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
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