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Surat Crime News: सूरत में दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग लड़की से रेप का पाया दोषी, सुनाई ये सजा
Surat News: सूरत में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अलग-अलग मामले में दो दोषियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है, और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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Surat POCSO Court: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो विशेष अदालतों ने अलग-अलग मामलों में नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोप में दो पुरुषों को दोषी ठहराया और उन्हें 20 साल कैद की सजा सुनाई. 2019 में 11 साल की बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी सावन वसावा को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. वसावा तब 19 साल के थे. अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.
पहला मामला 2019 का है
मिली जानकारी के अनुसार, वसावा ने 8 नवंबर, 2019 को शादी के वादे के साथ इच्छापुर थाना क्षेत्र में उसके घर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था. उसने एक सुनसान इमारत में उसके साथ रेप किया. इस बीच, नाबालिग के लापता होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस से संपर्क किया था. बाद में लड़की अपने घर के पास मिली. उसने अपनी आपबीती अपने माता-पिता को सुनाई. लड़की के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर वसावा को गिरफ्तार कर लिया है.
दूसरा मामला 2020 का है
दूसरे मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने 21 वर्षीय सोनू उर्फ सचिन कांता राजभर को सितंबर 2020 में 8 साल की बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई. राजभर ने लड़की को उसके घर से अपहरण कर लिया था. सचिन लड़की को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के तरदाल गांव ले गया था.
पीड़िता ने पिता से किया संपर्क
पुलिस ने बताया कि वहां दोनों करीब तीन महीने से किराए के मकान में रह रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, राजभर ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया. हालांकि, लड़की भागने में सफल रही और स्थानीय लोगों ने उसे एक आश्रय गृह में भेज दिया. लड़की ने अपने पिता के संपर्क विवरण आश्रय गृह के अधिकारियों को प्रदान किए थे, इसके बाद, अधिकारियों ने मार्च 2021 में उसके पिता से संपर्क किया.
कोर्ट ने राजभर को पाया दोषी
इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस से संपर्क किया और राजभर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. राजभर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने बुधवार को राजभर को दोषी करार दिया. अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
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