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Delhi: एलजी ने पुलिस को दी मुकदमा चलाने की इजाजात, आरोपी ने 1 साल पहले बाबा साहेब की प्रतिमा को किया था अपवित्र
Baba Saheb Ambedkar: दिल्ली पुलिस ने एलजी विनय सक्सेना से 30 अगस्त, 2022 की इस घटना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी.
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Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Vinai Saxena) ने पिछले साल दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में डॉ. भीम राव अंबेडकर (Baba Saheb Ambedkar) की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली पुलिस को दी. राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में जांच के दौरान आरोपी रोहित हरसाना ने अपने कबूलनामे में अपराध को स्वीकार कर लिया. उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस काम को अंजाम दिया था.
दिल्ली पुलिस (Delhi News) ने 30 अगस्त, 2022 की इस घटना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी. सरिता विहार पुलिस थाने में इस बाबत केस दर्ज किया गया था.अधिकारियों के अनुसार पुलिस द्वारा तीन चश्मदीदों से की गई पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने नगर निगम पार्क में आरोपी को डॉ. अंबेडकर की मूर्ति के पास धूमते देखा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को यह भी बताया था कि आरोपी पार्क में बार-बार इधर-उधर देख रहा था. थोड़ी देर बाद एक पत्थर उठाकर मूर्ति के सिर पर दे मारा, जिससे सिर का आधा हिस्सा नीचे गिर गया. उसके बाद आरोपी रोहित हरसाना पार्क के पीछे की तरफ से भाग गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी मदनपुर खादर में डेयरी चलाता है और झुग्गी में रहता है. प्रत्यदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
अभी जमानत पर है आरोपी
बता दें कि वर्तमान में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को अपवित्र करने के आरोपी जमानत पर हैं. इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 295, 153ए और 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उपराज्यपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196(1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
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