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दिल्ली दंगा केस: सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ जमानती, कोर्ट ने बेल बॉन्ड जब्त करते हुए दिया बड़ा आदेश
Delhi News: फरवरी 2020 में दंगे के दौरान भजनपुरा में आगजनी की एक घटना के मामले में आरोपित मनीष उर्फ राहुल जमानत पर बाहर है. वह पिछली कई सुनवाई से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है.
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New Delhi: दिल्ली दंगे मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानती का जमानत बॉन्ड जब्त करते हुए उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने सुनवाई के दौरान आरोपी कई बार से पेश नहीं हो रहा है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है.
भजनपुरा आगजनी की घटना में जमानत पर बाहर है आरोपित
बता दें कि फरवरी 2020 में दंगे के दौरान भजनपुरा में आगजनी की एक घटना के मामले में आरोपित मनीष उर्फ राहुल जमानत पर बाहर है. मामले की पिछली सुनवाई में भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ था. कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने जमानती हेमंत को भी नोटिस जारी कर आरोपी को अपने साथ कोर्ट लाने का आदेश दिया था, लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में ना आरोपित कोर्ट में पेश हुआ और न जमानती.
कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपित का भाई आया था जिसने कोर्ट को बताया कि मनीष उर्फ राहुल लोनी में किसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है. पुलिस ने भी यही कारण बताते हुए गैर जमानती वारंट निष्पादित न होने की रिपोर्ट लगा दी. इस पर कोर्ट ने पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की नशा मुक्ति केंद्र में तलाश नहीं कि, ताकि वारंट आरोपित तक पहुंच सके. कोर्ट ने भजनपुरा थाने के एसएचओ को निर्देश दिया कि वे आरोपित के लिए गैर जमानती वारंट का निष्पादन कराएं.
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