Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, माता-पिता को देना होगा स्कूल की AC सुविधा का खर्च
Delhi High Court on AC Facility: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की ओर से क्लास में एयर कंडीशनिंग के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी.
Delhi HC on Air Conditioning in School: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) का खर्च माता-पिता को वहन करना होगा, क्योंकि यह छात्रों को दी जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य फी से अलग नहीं है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक प्राइवेट स्कूल की ओर से क्लास में एयर कंडीशनिंग के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट की बेंच ने दो मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिए.
माता-पिता भरेंगे स्कूल में एसी का शुल्क- हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता का बच्चा एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि छात्रों को AC सुविधा प्रदान करने का दायित्व मैनेजमेंट का है, इसलिए मैनेजमेंट की ओर से इसे अपने खुद के संसाधनों से दिया जाना चाहिए. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि फीस रसीद में एयर कंडीशनिंग के लिए शुल्क का कॉलम विधिवत दर्ज है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्कूल की ओर से लगाए गए शुल्क में कोई अनियमितता नहीं है.
हाईकोर्ट ने साफ किया कि स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली एयर कंडीशनिंग सेवाओं की लागत माता-पिता को देनी होगी क्योंकि यह बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है और लगाए गए प्रयोगशाला शुल्क और स्मार्ट क्लास शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है. स्कूल का चयन करते समय अभिभावकों को स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और कीमत का भी ध्यान रखना होगा. ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है. इस बेंच में जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे.
अदालत ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय को भी इस मुद्दे से अवगत कराया गया था. याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी. इसलिए, हम वर्तमान जनहित याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज कर दिया गया है.
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