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साल 2020 का पहला दिन, बैंक से जुड़े नियम, रेलवे किराए सहित आज से बदल जाएंगी ये चीजें

आने वाले साल अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है. इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आज से बदल जाएंगी

नई दिल्ली: नए साल के आगाज के साथ आज से बैंकिंग, रेलवे, लोन, जीएसटी से जुड़े ये नियम बदल जाएंगे तो आइए जानते हैं कि इससे आप कितने फायदे में रहेंगे या फिर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.....

· रेलवे का सिर्फ 1 हेल्‍पलाइन नंबर - आज से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. दरअसल, भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है, जो इंटरैक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है. ऐसे में अब यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. अब आप सिर्फ 139 नंबर का इस्‍तेमाल कर रेलवे से जुड़ी हर समस्‍या का निपटारा कर सकते हैं.

. रेलवे का सफर हो जाएगा महंगा  -- भारतीय रेलवे ने रेल किरायों में बढ़ोतरी की है. रेलवे के आदेश के मुताबिक, पैसेंजर के बेसिक किराए में बढ़ोतरी की गई है. नॉन सब-अर्बन किराए में 1पैसे/KM की बढ़ोतरी की गई है. बढ़ी हुई दरें एक जनवरी से लागू की जाएंगी.नॉन एसी ट्रेन और मेल एक्सप्रेस के भाड़े में दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. वहीं एसी क्लास के भाड़े में चार पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. यह शुल्क शताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर भी लागू होगा.

·केरल में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा- नए साल के पहले दिन से केरल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केरल में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा. केरल सरकार ने पिछले महीने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था जो आज से लागू होगा. इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर भी बैन लगेगा

·इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा. तारीख बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगा होगा. 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. आज से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपये हो जाएगी. हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी उनसे 1000 रुपये का ही जुर्माना वसूला जाएगा.

·स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैग्नेटिक स्ट्राइप वाला कार्ड अब काम नहीं करेगा. पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला कार्ड लेना होगा.

·NEFT ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगेगा चार्ज - नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है. आज से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था. 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी.

·जीएसटी रजिस्ट्रेशन - जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है. एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम आज से लागू होगा.

·रुपे-यूपीआई पर अब नहीं लगेगा चार्ज - डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है. आज से रुपे कार्ड (RuPay Card) और UPI से लेन-देन पर किसी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क नहीं लगेगा. अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसे हर हाल में ये दो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन रखने होंगे. वे अपने ग्राहकों से इसके जरिये पेमेंट पर किसी तरह का MDR शुल्क नहीं वसूल करेंगे.

·कर्ज : रेपो रेट से जुड़े कर्ज 0.25 फीसदी सस्ते - SBI ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25 फीसदी तक घटाया है. नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी आज से मिलेगा.

·पीएफ : नौकरी करने वालों को होगी आसानी - नए साल में पीएफ से जुड़े नियम भी आसान होने जा रहे है. नए नियमों के तहत वो कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं. कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे. पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी.

· 10वीं तक की पढ़ी और शादी को पंजीकृत कराने वाली हर लड़की को मिलेगा 10 ग्राम सोना  आज से असम सरकार कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई करने वाली और अपनी शादी को पंजीकृत कराने वाली हर वयस्क दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार में देगी. सरकार ने इस स्कीम की घोषणा पिछले महीने की थी. सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. अरुंधति स्वर्ण योजना’ का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. योजना का लाभ लड़की की पहली बार शादी पर ही मिलेगा.. इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना होगा.

· ज्वेलरी : हॉलमार्किंग अब अनिवार्य - सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक छूट रहेगी. ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी.

· मार्च तक आधार-पैन लिंकिंग जरूरी - नए साल में आधार और पैन की लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्‍म होगी. दरअसल, पहले 31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था लेकिन अब मार्च 2020 तक का समय मिला है. अगर आपने नई डेडलाइन तक लिंकिंग नहीं कराई तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

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