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Rahul Gandhi Disqualification: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई आज, हो सकता है बड़ा फैसला
Rahul Gandhi Disqualification Row: अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में गुरुवार (13 अप्रैल) को सूरत की एक कोर्ट में पेश होने वाले हैं.
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Modi Surname Row: सूरत की एक अदालत गुरुवार (13 अप्रैल) को फैसला करेगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाई जाए या नहीं. वह 13 मई को मामले से जुड़ी एक और सुनवाई में पेश होंगे, लेकिन दोनों अलग हैं. पिछले महीने, राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट ने 2019 में कोलार में कांग्रेस के चुनाव अभियान के दौरान उनके बयानों के लिए दोषी ठहराया था.
सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. यह सजा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) की तरफ से दायर एक मामले के आधार पर आई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कोलार में उनकी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया था. अपनी शिकायत में, पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि गांधी ने एक बयान दिया जिसमें पूछा गया, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?'
राहुल गांधी ने खोई लोकसभा सदस्यता
राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 के तहत जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का दोषी पाया गया था. नतीजतन, उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी और उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया. जवाब में, गांधी ने लोकसभा सचिवालय के उप सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि वे नोटिस के प्रावधानों का पालन करेंगे.
3 मई की सुनवाई में क्या होगा?
जब तक कोई हाई कोर्ट उनकी सजा को पलट नहीं देता, तब तक कांग्रेस नेता अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. 13 अप्रैल को राहुल गांधी इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात जिला और सेशन कोर्ट के सामने पेश होंगे. 3 मई को कोर्ट तय करेगी कि उसके खिलाफ आरोप कायम रखने हैं या नहीं. 3 मई की सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
पटना में भी लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई
इसी टिप्पणी को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से दायर एक मामले में राहुल गांधी पटना में भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. बिहार के पटना में एक एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार (12 अप्रैल) को उन्हें 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है.
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