ज्ञानवापी के ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए क्या कहा?
Gyanvapi Row: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी. इसके एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया है.
Gyanvapi Shivling Structure: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना के ASI सर्वे की मांग वाली याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत मामला सुन रही हो, तो PIL दाखिल करना निरर्थक है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहते हुए याचिका ठुकराई थी कि मामला निचली अदालत में लंबित है.
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. कोर्ट मामले जुड़ी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. इनमें से तीन याचिकाएं साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस से जुड़ी हुई हैं. दरअसल साल 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे में विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने और उसमें पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी. इसके बाद मामले वाराणसी की अदालत में पहुंचा. अब हाईकोर्ट को तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे की सुनवाई कर सकती है या नहीं.
क्या है मामला?
दरअसल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी का जो सील किया हुआ इलाका है उसका एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी. साथ ही परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना का भी एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई. इसका मूल मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में लंबित है.
इससे पहले मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अर्जी का उल्लेख करते हुए ज्ञानवापी मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका की भी सुनवाई करने का निवेदन किया था. इस निवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.
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