'हम बेबस नहीं हैं...,' दल-बदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्षों को चेताया है कि दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामलों में देरी न हो. फिर भी ऐसा होता है तो कोर्ट दखल दे सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष दलबदल के मामलों में फैसला लेने में देरी करते हैं, तो वह चुप नहीं रहेगा. यह बात उस समय सामने आई जब एक राज्य की राजनीतिक पार्टी ने कोर्ट में याचिका

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