चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन: 3 प्वाइंट्स में समझिए यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका?

इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग करती हैं.

चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अब भारत में राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी. 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने

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