Yasin Malik Case: यासीन मलिक की सजा पर IAF अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी बोलीं- 'मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूं'
Yasin Malik Verdict: यासीन मलिक की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय वायुसेना के अफसर रहे रवि खन्ना की पत्नी ने कहा कि उसे जो भी सजा मिली है, मैं उसका सम्मान करती हूं. मुझे न्याय का इंतजार है.
Yasin Malik Verdict: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एनआइए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में सजा सुनाई है. यासीन मलिक को एक मामले में उम्रकैद, दूसरे मामले में 10 लाख का जुर्माना और तीसरे और चौथे मामले में भी 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई. यासीन मलिक की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय वायुसेना के अफसर रहे रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की.
रवि खन्ना की हत्या का आरोप जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक पर है. इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है. निर्मल खन्ना ने कहा कि यासीन मलिक को जो भी सजा मिली है मैं उसका सम्मान करती हूं.
उन्होंने हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था को दुनिया की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था बताया और कहा मुझे 100 फीसदी न्याय मिलेगा. मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूं. मैं इस केस में जज के फैसले का सम्मान करती हूं उन्हें जो उचित लगा उन्होंने फैसला दिया.
निर्मल खन्ना ने कहा, ''यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा मिली है, हो सकता है ईश्वर इतना मेहरबान रहा हो कि उसे सेल्फ एनालिसिस का मौका दे रहा हो. यासीन मलिक रोज बैठेगा रब को याद करेगा. मालिक जाने कहां वो बख्शा जाएगा, कहां वो खुद को बचा पाता है.''
It's justice for victims of terror attacks carried out by him (Yasin Malik). Some might be satiated but I am not satisfied as I want the death penalty for him in my case: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna, a victim of a terror attack carried out by Yasin Malik pic.twitter.com/sd7Sf9ziId
— ANI (@ANI) May 25, 2022
एनआई ने फांसी की सजा की मांग की थी
आपको बता दें कि यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. इससे पहले मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था. वहीं मलिक ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था. अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था. उसने एनआईए के अधिकारियों को मलिक पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए थे.
मलिक पर है IAF अधिकारी रवि खन्ना हत्या का आरोप
आपको बता दें कि टेरर फंडिंग केस में जब एनआइए कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया था तब IAF अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी ने कहा था, 'खून के बदले खून और मौत के बदले मौत.' अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कथित तौर पर IAF अधिकारी रवि खन्ना हत्या कर दी थी.
इस पर उनकी पत्नी निर्मल खन्ना ने कहा था कि मेरे पति का खून उसका पीछा कर रहा है. मेरे पति की हत्या के मामले में भी उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा था यासीन मलिक ने सोचा वह बच जाएगा कभी वो प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहा है तो कभी दिल्ली में बड़े डॉक्टरों से मिल रहा है लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं जब हमें न्याय मिलेगा. हमें भरोसा है कि हमें भी न्याय जरूर मिलेगा.
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