भारत में लाउडस्पीकर और कानून: धार्मिक स्थलों पर शोर को लेकर कोर्ट ने कब क्या कहा?

रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए
Source : PTI
क्या आपको पता है कि शोर भी एक तरह का प्रदूषण है? लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि शोर है. शोर को 'अवांछित ध्वनि' कहा गया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जबरदस्त फैसला सुनाया है. जस्टिस अजय गडकरी और श्याम चांदक की बेंच ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. अगर लाउडस्पीकर
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें





