अंडरट्रायल कैदियों की जल्द होगी रिहाई! जानिए क्या है नया कानून, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट

भारत की जेलों में बंद 573,220 लोगों में से 434,302 अंडरट्रायल कैदी हैं
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भारत की जेलों में अंडरट्रायल कैदियों की संख्या काफी अधिक है. ये वे लोग हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है और उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया, लेकिन जमानत न मिलने के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अंडरट्रायल कैदियों को जेल से रिहा करने के नियमों को लागू करने की दिशा में तुरंत कदम उठाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि न्याय सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं
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