गुजरात: अल्पेश ठाकोर को विधानसभा से निष्कासित करने के लिए कांग्रेस ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
याचिका में कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि जबतक इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं करते हैं तबतक विधायक के तौर पर ठाकोर को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाए.
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की उस याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को पार्टी विधायक अल्पेश ठाकोर को निष्कासित करने की उसकी मांग पर शीघ्र निर्णय करने का निर्देश देने की मांग की गयी है. विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक अश्विन कोटवाल की ओर से दायर याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए जस्टिस एस आर ब्रह्मभट्ट और ए पी ठाकेर की पीठ ने त्रिवेदी और ठाकोर को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 जून मुकर्रर की.
इस याचिका में कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि जबतक इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं करते हैं तबतक विधायक के तौर पर ठाकोर को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाए. याचिका में कहा गया है कि इस साल अप्रैल में कांग्रेस त्रिवेदी को आवेदन सौंपकर ठाकोर को विधायक के तौर पर निष्कासित करने का आग्रह कर चुकी है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अबतक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है और इसी वजह से पार्टी अदालत की शरण में आयी है.
कोटवाल की अगुवाई में गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने 25 अप्रैल को त्रिवेदी से संपर्क कर ठाकोर को विधायक के तौर पर निष्कासित किये जाने की मांग की थी और दावा किया था कि वह अब पार्टी के साथ नहीं हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान वह 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल रहे हैं.
लोकसभा चुनाव से पहले ठाकोर ने दस अप्रैल को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और दावा किया था कि वह और उनका ठाकोर समुदाय अपमानित महसूस करता है और पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है.
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