राजस्थान में पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी बिल, दूसरे राज्यों में किस तरह है कानून?

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश
Source : ABPLIVE AI
राजस्थान में पेश किए विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला कलेक्टर कार्यालय में इसकी सूचना देनी होगी.
राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, जिसका नाम है 'राजस्थान धर्मांतरण (अवैध रूप से धर्मांतरण की रोकथाम) विधेयक'. इस विधेयक का उद्देश्य अवैध रूप से धर्म परिवर्तन
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