Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार (3 जनवरी) की सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. याचिकाकर्ता ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है. उसका कहना है कि ग्रुप के शेयर में हुए निवेश की जांच होनी चाहिए. हालांकि सेबी ने कहा कि उसने सभी पहलुओं की जांच पहले ही कर ली है. 


इससे पहले 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों मूल्यों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. ग्रुप ने सभी आरोपों से मना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है. 






सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा था?
कोर्ट ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि शेयर बाजार नियामक सेबी को बदनाम' करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी. अदालत ने कहा था कि बाजार नियामक ने जो किया है, उस पर संदेह के लिए उसके सामने कोई सामग्री नहीं है. 


इनपुट भाषा से भी. 


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