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IIT Student Death Case: IIT छात्र फैजान के आत्महत्या मामले में पुलिस ने खड़गपुर संस्थान के दो कर्मचारी और पांच छात्रों लगाए आपराधिक आरोप
Bengal Murder: एक छात्र पर फेसबुक पोस्ट हटाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें आईआईटी के कुछ छात्रों ने कहा था कि हॉस्टल में रैगिंग में भाग लेने से मना करने पर फैजान के साथ गाली-गलौज किया गया था.
![IIT Student Death Case: IIT छात्र फैजान के आत्महत्या मामले में पुलिस ने खड़गपुर संस्थान के दो कर्मचारी और पांच छात्रों लगाए आपराधिक आरोप IIT Student Faizan Suicide Case West Bengal Police FIR Against two employees and five students of IIT Kharagpur IIT Student Death Case: IIT छात्र फैजान के आत्महत्या मामले में पुलिस ने खड़गपुर संस्थान के दो कर्मचारी और पांच छात्रों लगाए आपराधिक आरोप](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/04/c49f52bfd6770a5880db68566e75287e1677916689097398_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
West Bengal Murder: वेस्ट बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी खड़गपुर) में पढ़ने वाले छात्र फैजान अहमद का मृत शरीर 14 अक्टूबर, 2022 को हॉस्टल के कमरे में मिला था. अब इस मामले में खड़गपुर टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है. जिसके अनुसार, आईआईटी खड़गपुर के मृत छात्र फैजान की तरफ से दायर की गई रैगिंग की शिकायत की जांच कर रही पुलिस ने पांच छात्रों और दो कर्मचारियों पर आपराधिक धमकी देने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है. बता दें मूल रूप से असम के तिनसुकिया का रहने वाला फैजान आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था.
फेसबुक पोस्ट हटाने का आरोप
पश्चिम मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. पांच छात्रों में से चार पर रैगिंग करने का आरोप लगाया गया है, पांचवें छात्र फैजान की मौत हो गई थी. एक छात्र पर फेसबुक पोस्ट को हटाने में सहायक होने का आरोप लगाया गया है, जिसमें आईआईटी के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर कहा था कि एक हॉस्टल में रैगिंग में भाग लेने से मना करने के कारण फैजान के साथ गाली-गलौज की गई थी. इस छात्र ने पेज के एडमिन को फोन किया था और उससे वो पोस्ट को हटाने के लिए कहा था, जिसमें फैजान की रैगिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी.
इन धाराओं पर केस दर्ज
पुलिस ने आरपी हॉल ऑफ रेसिडेंस के तत्कालीन वार्डन और सहायक वार्डन पर 'रैगिंग के बारे में जानने लेकिन पुलिस को इसके बारे में सूचित नहीं करने' का आरोप लगाया है. आईआईटी के पांच छात्रों और दो कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को झूठी सूचना देना), 188 (पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए आदेश को ना मानना) और 34 (सामान्य इरादे) का जिक्र किया गया है.
फैजान के परिवार ने दायर की याचिका
फैजान के परिवार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी हत्या सीनियर छात्रों द्वारा की गई थी और उन्होंने आत्मसात कार्यक्रम को 'सामूहिक रैगिंग का महिमामंडित संस्करण' करार दिया है.
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