Vivah Anudan Yojana: हमारे देश में न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि अलग-अलग राज्यों की सरकारें ऐसी जन-सरोकारी योजनाएं लेकर आती हैं जिनसे गरीब और आम लोगों को फायदा मिलता है. ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. जिसका नाम है 'विवाह अनुदान योजना'. इस योजना के तहत लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है. अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है- 


क्या है विवाह अनुदान योजना-


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-2017 में विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की गयी. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सहायता अनुदान देना है. इसके लिए 51000 रुपये की आर्थिक राशि सरकार द्वारा दी जाएगी.


कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी-


इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और जिस जोड़े की शादी हो रही है उनमें लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए. इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है.


इसके अलावा ग्रामीण परिवार की एक वर्ष की आय 46080 रुपये से अधिक और शहरी परिवार की एक वर्ष की आय 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए. तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. इस योजना की पात्र परिवार की दो बेटियां ही होंगी.


क्या हैं आवेदन के लिए शर्तें-


आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए क्योंकि धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी. यह आवेदन शादी के 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन के भीतर किया जाना जरूरी है.


कैसे करें आवेदन-


उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको shadianudan.upsdc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.  वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुलकर आयेगा. इसके अंतर्गत आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पर क्लिक करना होगा.


इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आयेगा. इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इसके बाद सेव का बटन क्लिक करना होगा. इस प्रकार आप फॉर्म को पूरा कर पाएंगे.


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