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Kaam Ki Baat: क्या होता है Third Party Car Insurance, इसे कैसे क्लेम करते हैं?

Third Party Car Insurance: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act, 1988) के अनुसार भारत में सभी कार मालिकों के लिए थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस अनिवार्य है.

What Is Third Party Car Insurance: कार दुर्घटना के दौरान तीसरे पक्ष को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए कराये गए इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कहते हैं. मोटर वाहन एक्ट के तहत हर कार मालिक को यह इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है ताकि भविष्य में अगर उनकी कार से किसी अन्य व्यक्ति, वाहन या सामान को नुकसान पहुंचता है तो वह कार मालिक बीमा की राशि से नुकसान की भरपाई कर सके.

थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कब क्लेम कर सकते हैं?

अगर कार की वजह से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, कोई अन्य वाहन क्षतिग्रस्त होता है, किसी व्यक्ति या जीव को चोट लगती है, कोई विकलांग हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उन सबको थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किया जाता है और इन सभी की भरपाई के लिए इस बीमित रकम को क्लेम कर सकते हैं.

अगर दो बीमित कार आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो तो कैसे क्लेम करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?

अगर दो बीमित कार आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो उस परिस्थिति में दोनों कार मालिक अपने-अपने कार इंश्योरेंस की राशि से नुकसान की भरपाई करेंगे या जिस कार से उनकी कार टकराई है उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की रकम की मांग करेंगे, इसका निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाएगा. कोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर ही यह तय होगा कि गलती किसकी है. जिस कार की गलती होगी उसके मालिक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की रकम को पीड़ित पक्ष क्लेम कर सकता है.

क्या एक वक्त में दो-दो कार इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं?

अगर आपकी कार किसी अन्य कार की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कोर्ट के निर्देश पर आपकी कार को हुए नुकसान की भरपाई दूसरे पक्ष द्वारा की जाएगी. लेकिन अगर वह रकम कार रिपेयरिंग के लिए कम पड़ जाए तो वैसी परिस्थिति में आप अपने कार के इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते. एक घटना के लिए आप एक ही कार इंश्योरेस यानी या तो आपकी कार को नुकसान पहुंचाने वाले से मिली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की राशि या फिर खुद अपनी कार के इंश्योरेंस की राशि क्लेम कर सकते हैं.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत कितनी राशि क्लेम कर सकते हैं?

IRDAI की गाइडलाइन के मुताबिक आपकी कार से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत आप अधिकतम 7.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. वहीं, मृत्यु के मामले में कोई सीमा तय नहीं की गई है.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें?

  • स्टेप-1: अगर किसी कार की वजह से आपको या आपके किसी सगे-संबंधी के जान-माल को नुकसान पहुंचा है तो सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं.
  • स्टेप-2: मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस रजिस्टर कराएं.
  • स्टेप-3: ट्रिब्यूनल में दोनों पक्षों के समक्ष सुनवाई के बाद कोर्ट नुकसान की राशि तय करता है जिसे एक्सिडेंट करने वाले को पीड़ित को देना होगा. हालांकि, IRDAI की गाइडलाइन के अंतर्गत इंश्योरेंस के लिए अधिकतनम 5 लाख रुपये ही क्लेम किये जा सकते हैं. इसलिए अगर कोर्ट की ओर से तय राशि साढ़े सात लाख रुपये से ज्यादा है तो शेष राशि का वहन कौन सा पक्ष अपनी जेब से करेगा, यह भी कोर्ट ही तय करेगा.

वैसे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी कार से हुई दुर्घटना के नुकसान की भरपाई के लिए काफी है. लेकिन उस दुर्घटना में आपके कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है कि आप एक कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें जिसमें थर्ड पार्टी के साथ-साथ आपकी कार के नुकसान की भी भरपाई हो जाए.

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