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को-ऑपरेटिव बैंकों को कोई आयकर छूट नहीं: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आयकर मुनाफे पर मिलने वाला टैक्स होता है और मुनाफा कमा रहे सहकारी बैंकों को इनकम टैक्स पेमेंट से छूट देने के पीछे कोई तर्क नहीं है.’’
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नई दिल्ली: सरकार ने आज मुनाफा कमा रहे सहकारी बैंकों (को-ऑपरेटिव बैंको) को इनकम टैक्स में छूट देने की संभावना को खारिज कर दिया. सरकार ने कहा कि ये बैंक अन्य कमर्शियल बैंकों की तरह काम करते हैं और उसी के मुताबिक इन्हें देखा जाना चाहिए.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राम सिंह राठवा के प्रश्न के जवाब में कहा कि सहकारी बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक की तरह काम करते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत उन्हें छूट देने से जुड़ा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचियलिटी उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र गैर-सदस्यों के लिए भी होता है.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आयकर मुनाफे पर मिलने वाला टैक्स होता है और मुनाफा कमा रहे सहकारी बैंकों को इनकम टैक्स पेमेंट से छूट देने के पीछे कोई तर्क नहीं है.’’ जेटली ने कहा कि इनमें से ज्यादातर बैंक कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करती हैं मसलन लॉकर और सुरक्षित जमा वॉल्ट और बैंक गारंटी आदि. लिहाजा इन्हें आयकर से कोई छूट देने का सवाल नहीं उठता है.
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