Railway Rules: ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस साधन का इस्तेमाल करते हैं. ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, यही वजह है कि लोग ज्यादातर ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं. कई बार लोगों को ट्रेन या फिर रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में पता नहीं होता है. ऐसा ही एक नियम रिफंड का भी है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे टिकट का पैसा रिफंड मिल सकता है. आज अपनी IRCTC रूल्स वाली सीरीज में हम आपको इसी नियम के बारे में बताएंगे. 


टिकट कैंसिल होने पर रिफंड
अगर आप भी रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको इसके कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में तो पता ही होगा. टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है, ये चार्ज इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी देर पहले टिकट कैंसिल किया है. अगर आपका टिकट वेटिंग में है और ये कंफर्म नहीं होता है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, रिफंड खुद ही अकाउंट में पहुंच जाता है. हालांकि इसमें करीब 60 रुपये का बुकिंग चार्ज काट लिया जाता है. 


डिले होने पर मिलेगा पूरा रिफंड
अब आप सोच रहे होंगे कि आप टिकट का पूरा रिफंड कब क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए नियम बनाए गए हैं. अक्सर जब ट्रेन कई घंटे तक डिले हो जाती है तो ऐसे में रिफंड की सुविधा यात्रियों को दी जाती है. अगर ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट है तो यात्री अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं. हालांकि अगर यात्री सफर करता है तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा. यानी अगर आपने ट्रेन लेट होने के चलते किसी दूसरे साधन से जाने का फैसला किया और टिकट कैंसिल कर दिया तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. 


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