Marriage Certificate Process: शादी एक बेहद पवित्र रिश्ता होता है. जब दो लोग तमाम रस्मों रिवाजों को अपनाते हुए एक दूसरे की जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं तब वो शादी कर लेते हैं. हर धर्म में शादियों के संपन्न होने की अलग विधि है अलग प्रक्रिया है. भारत में शादी को लेकर के कानून भी है.


शादी होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है यह एक तौर से कानूनी प्रमाण होता है. जो कि भविष्य में आपका काफी काम आ सकता है. चलिए जानते हैं शादी होने के कितने दिन के अंदर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं. 


इन दस्तावेजों की होती है जरूरत


मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारत में अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं. तो आपको अपने राज्य की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं. या फिर आप नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल पर जा सकते हैं. इसके बाद आपको कुछ दस्तावेजों जरूरत पड़ेगी. जिनमें पति-पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी. 


इसके साथ ही पति-पत्नी के आधार कार्ड. जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उन हस्बैंड वाइफ के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो. इसके साथ ही शादी के दौरान के हसबैंड वाइफ के 2-2 फोटो. जिनमें उनका चेहरा क्लियर दिख रहा हो. इसके साथ ही शादी के कार्ड का फोटो. इन सभी दस्तावेजों के साथ दंपति को रजिस्ट्रार के पास जाना होगा. जहां रजिस्ट्रार की सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहां ग्राम अधिकारी के ऑफिस जाकर संपर्क करना होगा. 


30 दिन के अंदर करना होता है अप्लाई


मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सामान्य तौर पर नव विवाहित दंपति को 30 दिनों के भीतर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है. लेकिन अगर कोई 30 दिन के भीतर अप्लाई नहीं कर पता है. तो फिर वह 5 साल तक लेट फीस देकर कभी भी इसके लिए आवेदन दे सकता है. लेकिन इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से छूठ के लिए बात करनी होती है. 


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