UP Bulldozer Action: यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अर्जी पर की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच सुनवाई करेगी.


याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हो रही है. साथ ही बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की जमीयत ने की है. जमीयत उलेमा ए हिंद की लीगल सेल के सचिव गुलज़ार अहमद आज़मी के हस्ताक्षर से दाखिल हुई याचिका में बताया गया है कि पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Muhammad Row) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में तीन जून को कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया. उनकी हिंदू समुदाय के लोगों से झड़प हुई. उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने पथराव किया. लेकिन उसके बाद प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की. एक वर्ग से जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाए गए.


याचिका में कही गई ये बात


याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश (रेग्युलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन्स) एक्ट, 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27 का उल्लंघन है. इन कानूनों में किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देने और संपत्ति के मालिक को कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील करने के लिए 30 दिन का समय देने जैसे प्रावधान हैं. लेकिन यूपी में उनका पालन नहीं हो रहा है.


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