लखनऊ. यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम होने के बाद प्रदेश को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है. यूपी में अब शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन भी लगा रहेगा.


मंगलवार को हुई अहम बैठक के बाद राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट का ऐलान किया था. दरअसल, कोरोना वायरस की कम होती संक्रमण दर के दृष्टिगत जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था. मंगलवार तक 72 जिलों को कर्फ्यू से छूट दी जा चुकी थी. बाकी तीन जिलों लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद कोरोना कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए गए.


क्या हैं गाइडलाइंस



  • गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना वायरस रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी

  • शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, इन कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा 

  • सभी कार्यालय में कोविड हेल्‍पडेस्‍क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है. निजी कंपनियों में 'घर से काम' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है.

  • औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी

  • सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा. 

  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी

  • स्‍कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे

  • माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी

  • शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी.

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों के धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है

  • उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है

  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे

  • बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी

  • शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है


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