Agra News: आगरा की जामा मस्जिद मामले में 26 फरवरी को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और आदेश जारी किया गया. जिसमें कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को पार्टी बनाया जाए. दरअसल मामले की सुनवाई आगरा जिला कोर्ट में चल रही है. श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की ओर से दावा किया था कि आगरा की जामा मस्जिद में भगवान केशव देव के विग्रह दबे हुए है जिस पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है.


श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता की ओर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के याचिका पर आज फैसला दिया गया है कि आर्कियोलॉजिक सर्वे आफ इंडिया को पार्टी बनाया जाएगा जिसको लेकर आगरा न्यायालय ने आदेश जारी किया है. एक मुस्लिम व्यक्ति ने भी इस प्रकरण में पार्टी बनने के लिए याचिका दी थी जिसे खारिज कर दिया और एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी पार्टी बनने के लिए याचिका दी थी और उसे भी खारिज कर दिया गया जबकि आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता की याचिका पर आदेश दिया कि एएसआई को पार्टी बनाया जाए. 


जामा मस्जिद मामले ASI पार्टी बनाने का आदेश 
आगरा न्यायालय की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की याचिका पर आदेश दिया है कि एएसआई को पार्टी बनाया जाए. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई को पार्टी बनाया जाए, हमारी ओर से याचिका दायर की थी कि माजा मस्जिद प्रकरण में एएसआई को पार्टी बनाया जाए जिस कोर्ट ने आदेश दे दिया है. अब अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी जिसमे हमारी पेंडिंग याचिकाओं पर सुनवाई होगी. 


उन्होंने आगे बताया कि हमारी याचिका दायर है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव के विग्रह दबे है उसकी जांच एएसआई से कराई जाए, एएसआई को इस मामले इसलिए भी शामिल किया जाए क्योंकि एएसआई ही तो जांच कर पता करेगा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव के विग्रह दबे है या नही.


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